गलत जानकारी देने पर गई पार्षदी

 अदालत ने चुनाव शून्य घोषित किया

 

 अमरपाटन न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया। जहां गलत जानकारी देने पर भाजपा से जुड़े रामनगर परिषद अध्यक्ष सुनीता पटेल और उनके पार्षद पति राम  सुशील  पटेल का चुनाव शून्य घोषित किया गया। ये मामला नगर परिषद रामनगर का है। जहां पर  2022 नगर परिषद चुनाव में  भारतीय  जनता पार्टी के नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता व उनके पति राम सुशील पटेल ने नामांकन जमा करते समय  शपथ पत्र में गलत जानकारी प्रदर्शित की थी। जिसको लेकर न्यायालय में एक याचिका  रामभुवन पटेल ने न्यायालय अमरपाटन में लगाई  जहां। आज प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश दीपक शर्मा  की अदालत ने फैसला सुनाते हुए अध्यक्ष सुनीता व उनके पति पार्षद राम सुशील पटेल का चुनाव शून्य कर दिया है जहां। उनका पार्षद पद के साथ-साथ अध्यक्ष पद भी अब निरस्त हो चुका हैं। 

Dakhal News 9 November 2023

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