भोपाल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल अविनाश लवानिया ने भोपाल में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जनता कर्फ्यू को एक जून को प्रातः छह बजे तक जारी रखने के आदेश दिये हैं।
इस संबंध में जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने शनिवार को धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी करते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू को एक जून तक बढ़ा दिया है। शेष सभी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अत्यंत विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व ही सीएम शिवराज ने प्रदेश भर के जिलों की समीक्षा के दौरान भोपाल संभाग की कोरोना की समीक्षा में सख्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के निर्देश दिए थे। जिसमें उनका साफ कहना था कि अभी राजधानी भोपाल में संक्रमण दर भले ही कम हो गई हो, लेकिन यहां ढील देना ठीक नहीं होगा। यदि ऐसा किया गया तो यह ढील फिर से संक्रमण को बढ़ा सकती है।इसलिए इस पर सभी जिलाधीशों को गहराई से विचार करना होगा।