Dakhal News
26 April 2024
भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन अधिनियम प्रकाशित किया गया है। अधिनियम के तहत राज्य सरकारों से नियम बनाने की अपेक्षा की गई है। यह जानकारी दिव्यांगजन अधिनियम पर हुई कार्यशाला में दी गयी।
कार्यशाला में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले दिव्यांगजन अधिनियम के नियमों में जिन विभागों को शामिल किया गया है। उन्हें उनकी भूमिका से अवगत कराया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, गृह, पुलिस, महिला एवं बाल विकास, राजस्व एवं अन्य उत्तरदायी विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती नीलम शमी राव द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया।
कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव एम.एम. उपाध्याय एवं सेवा निवृत्त प्रमुख सचिव व्ही.के. बाथम ने दिव्यांगजन अधिनियम के नियम बनाने की दिशा में आवश्यक मार्गदर्शन दिया।
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25 July 2017
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