एक ही नाम पर अलग-अलग जिलों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले की दाल नहीं गलेगी। अब प्रदेश में एक नाम पर एक ही जिले से ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा। गृह मंत्रालय के अनुरोध पर परिवहन विभाग ने प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के साथ आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित कॉपी लगाना अनिवार्य किया है। परिवहन आयुक्त डॉ.शैलेंद्र श्रीवास्तव ने सभी आरटीओ को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। आॅनलाइन आवेदन में भी आधार नंबर देना होगा।
सेंट्रल सर्वर हो रहा अपडेट
परिवहन आयुक्त श्रीवास्तव ने बताया कि आधार कार्ड को विभाग में मान्य करने तेजी से काम हो रहा है। सेंट्रल सर्वर को अपडेट किया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस में आधार की कॉपी लगाना अनिवार्य होगा। इसके निर्देश जारी किए गए हैं।
हर जगह मिल चुकी मान्यता
आधार कार्ड को केंद्र सरकार के निर्देश पर एक समग्र आईडी मानते हुए हर जगह स्वीकार किया जाता है। लोग चाहे वोटर कार्ड बनवाएं या फिर पासपोर्ट। गैस सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। बैंक में भी खाता खुलवाने के लिए इसे मान्य किया गया है। इसे देखते हुए अब परिवहन विभाग ने इसे अनिवार्य कर दिया है, ताकि कोई गड़बड़ी न कर सके। वहीं, अब आधार कार्ड हर व्यक्ति ने बनवा लिया है, इससे लोगों को दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पडेगा।