हितग्राहियों को गेहूं, चावल के साथ नि:शुल्क दाल और तेल का भी हो वितरण : खाद्य मंत्री सिंह
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भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि हितग्राहियों को नि:शुल्क वितरित किए जाने वाले खाद्यान में दाल एवं खाद्य तेल के वितरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वे चर्चा करेंगे। मंत्री सिंह ने बुधवार को अंतरविभागीय गरीब कल्याण समूह की वर्चुअल बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा हितग्राहियों को दिये जाने वाले खाद्यान्न के साथ दाल और तेल उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव पर यह बात कही। बैठक में समिति के सदस्यों में नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल एवं श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया भी वर्चुअली उपस्थित रहे।
 
मंत्री डंग ने कहा कि हितग्राहियों को गेहूँ एवं चावल के साथ एक किलो दाल भी वितरित की जाना चाहिए। उनकी बात का समर्थन करते हुए श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि खाद्य तेल का आयात बाधित होने के कारण तेल की कीमतें लगभग दुगनी हो गई हैं। प्रदेश का गरीब तेल खरीदने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में गेहूँ, चावल, दाल के साथ खाद्य तेल भी हितग्राहियों को नि:शुल्क वितरित किया जाना चाहिए।
 
वास्तविक हितग्राही हों सुगमता से लाभान्वित
प्रमुख सचिव खाद्य फैज़ अहमद क़िदवई ने बताया कि अंतर्विभागीय गरीब कल्याण समूह योजना में भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति, जिन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है, की पहचान के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। निर्धनता का निर्धारण विभिन्‍न मापदण्डों के आधार पर किया गया है। निर्धनों के कल्याण के लिए संबंधित विभागों के आपसी समन्वय एवं सहभागिता के लिए अंतरविभागीय गरीब कल्याण समूह का गठन किया गया है।
 
अन्न योजना के हितग्राही परिवार
प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत दो प्रकार के हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें पहला बीपीएल श्रेणी के एवं दूसरे हितग्राही प्राथमिकता श्रेणी के परिवार शामिल हैं। इनमें अंत्योदय परिवार के सदस्यों को एक माह में गेहूँ, चावल और मोटा अनाज एक रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार, एक रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 20 किलो शक्कर प्रति परिवार, एक रूपये प्रति किलो नमक प्रति परिवार एवं 3 लीटर कैरोसीन 35 से 40 रूपये लीटर प्रति परिवार की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।
 
प्राथमिकता श्रेणी के परिवार
किदवई ने बताया कि दूसरे हितग्राही प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को गेहूँ, चावल और मोटा अनाज प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. एक रूपये प्रति किलो की दर से, एक कि.ग्रा. नमक एक रूपये प्रति किलो की दर से प्रति परिवार एवं कैरोसीन 35 से 40 रूपये प्रति लीटर की दर से एक लीटर प्रति परिवार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त कोरोना की दूसरी लहर में प्रत्येक हितग्राही को भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो प्रति सदस्य, प्रति माह नि:शुल्क खाद्यान्न भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण में हितग्राहियो को अप्रैल से जून तीन माह तक नियमित आवंटन का खाद्यान्न स:शुल्क के स्थान पर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
Dakhal News 12 May 2021

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