भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक, औद्योगिक संचालन संबंधी गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों लोडिंग, अनलोडिंग, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अपने वाहनों से गंतव्य स्थान तक जाने वाले यात्रियों के आवागमन को छोडक़र शेष सभी गतिविधियां रात्रि 10.00 से सुबह 5.00 बजे तक बंद रहेगी। अत्यावश्यक दुकान के लिए भी यह नियम लागू होगा। रात्रि 10.00 बजे से 5.00 बजे तक कफ्र्यू का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत इन सभी गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही पूर्व में जारी किए गए धारा144 के अन्तर्गत आदेश यथावत रहेंगे। अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडक़र शेष दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेगी, होटल, रेस्टोरेंट को होम डिलेवरी और पार्सल की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाकर जाना अनिवार्य होगा। 65 साल के बुजुर्ग,1 0 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाने कि सलाह दी गई है।
जिले में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना,शराब, पान, तंबाकू सेवन करना प्रतिबंध रहेगा। सभी शासकीय कार्यालयों मेंअधिकारी की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी परंतु कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। समस्त स्टाफ को आरोग्य सेतु एप उपयोग करना अनिवार्य है। विभाग, संस्था, राजस्व, स्वास्थ्य पुलिस, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन एवं टेलीकॉम इंटरनेट, वेतन मानदेय आदि हेतु कार्यालय को शत-प्रतिशत क्षमता से संचालन कर सकेंगे। समस्त दुकानों में एक समय में कम से कम न्यूनतम व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाए और दो गज दूरी का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
शादी, समारोह में घर से अधिकतम 40 व्यक्तियों की उपस्थिति एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिले में अंतिम संस्कार हेतु 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। दुकानें सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन खोलने एवं 2 दिन शनिवार एवं रविवार केवल होम डिलीवरी पार्सल टेकअवे खोलने की अनुमति दी जाती है। दुकानें होटल रात्रि 10:00 बजे तक खोली जायेंगी। जोखिम क्षेत्र को छोडक़र धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। मूर्ति, फूल, नारियल, अगरबत्ती एवं घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। जिले में निर्माण कार्य, इंडस्ट्रीज फैक्ट्री के संचालन समस्त कार्य कर सकेगे। फैक्ट्री, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन गतिविधियों एवं संबंधित परिवहन की शनिवार और रविवार को संचालन की अनुमति रहेगी। यह आदेश 31 जुलाई 2020 तक प्रभाव शील रहेगा।