Dakhal News
19 April 2024
अपील का है अधिकार,सदस्यता निरस्त करना निंदनीय
एक राजनीतिक पार्टी को लाभ देने वाला निर्णय
पवई विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की विधानसभा अध्यक्ष का यह एक तरफ़ा निर्णय है |विधायक को कोर्ट में अपील करने का अधिकार है | लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक द्वेषवश यह निर्णय लिया गया है | नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने निर्णय की आलोचना करते हुए कहा की सरकार के दबाव में जिस तरह आनन फानन में कार्रवाई की गई है | वह सरकार के डर को दर्शाती है |
तहसीलदार से मारपीट करने के आरोप में जेल की सजा के बाद पवई विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा से सदस्यता रद्द किये जाने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है | पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय को एक तरफ़ा बताया है शिवराज ने कहा की विधायक को उच्च न्यायालय में इस के खिलाफ अपील करने का अधिकार है | लेकिन प्रक्रिया होने से पूर्व ही विधायक की सदस्यता निरस्त करना राजनीतिक द्वेष को दर्शाता है | विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के संरक्षक होते हैं | यह संरक्षक का फैसला नहीं है एक पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया फैसला है|
नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा की विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में जल्दबाजी में यह कार्यवाई की है | किसी भी व्यक्ति को उसका पक्ष रखने का अधिकार है देश में कसाब और अफजल जैसे खूंखार आतंकवादी तक को सुनवाई का मौका दिया गया | लेकिन एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा में लगे रहते है | उनसे जुड़े मामले पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जल्दबाजी में कार्रवाई की गई वह निंदनीय है |
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3 November 2019
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