भावांतर योजना ने दिया किसानों को पूरा संरक्षण
भावांतर योजना

 

वाजिब मूल्य और नगद भुगतान व्यवस्था से किसानों को मिली राहत  

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए समय-समय पर कई योजनाएँ प्रांरभ की हैं। इन योजनाओं से मौसम के प्रभाव (जैसे अल्प वर्षा, अति वर्षा, ओला वृष्टि) बिचौलियों के दबाव, धनाभाव में स्थानीय साहूकारों के चँगुल में फँसे किसानों को राहत और सुरक्षा कवच जैसा एहसास हुआ है।

मध्यप्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2017 से भावांतर भुगतान योजना लागू की है। योजना में किसानों का ऑनलाइन पंजीयन एक सितम्बर से प्रारंभ किया गया। योजना में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द तथा तूअर कृषि उपज शामिल की गयीं है। योजना से किसानों को पहुँच रहे लाभ और सफलता को देखते हुए हरियाणा सहित अन्य राज्य इसे अपना रहे हैं।

ऐसे होती है भावांतर की गणना

प्रदेश के किसानों को देय राशि की गणना में प्रावधान किया गया है कि यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गयी अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से अधिक हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गयी अधिसूचित फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से कम हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि ही किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अपील पर एक ही दिन (12 अक्टूबर) में साढ़े 6 लाख से अधिक किसानों ने योजना में अपना पंजीयन कराया। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर पंजीयन करवाने की तिथि में शिथिलता की ताकि अधिकाधिक किसान योजना के लाभार्थी हो सकें। आज की स्थिति में योजना में 23 लाख किसान पंजीबद्ध हैं।

भावांतर भुगतान योजना

भावांतर भुगतान योजना में राज्य शासन ने एक और किसान हितैषी निर्णय लेते हुए एक नवम्बर से 30 नवम्बर के दौरान बेची गई अधिसूचित फसलों के लिये नवीन औसत मॉडल दरें घोषित की और सभी कलेक्टर को नवीन दरों के अनुसार पंजीकृत किसानों से अधिसूचित मंडियों में खरीदी गई अधिसूचित फसलों के लिये भावांतर राशि के भुगतान के निर्देश दिये। इस अवधि के लिये तालिकानुसार दरें प्रभावी होंगी।

राज्य शासन ने भावांतर भुगतान योजना में मण्डी प्रांगण के बाहर घोष क्रय-विक्रय कराने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया। ऐसे स्थान, जो कृषि उपज मण्डी/उप मण्डी के लिए अधिसूचित प्रांगण नहीं हैं वहाँ पर संबंधित जिला कलेक्टर योजना की जिला-स्तरीय समिति से सत्यापन कराने के बाद विशेष प्रांगण घोषित कर सकते हैं। व्यापक कृषक हित में कृषक उपज मण्डी के प्रांगण के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता वाले स्थानों को ही विशेष प्रांगण घोषित किया जा सकेगा। विशेष मण्डी प्रांगण घोषित करने के लिए आवश्यक होगा कि प्रांगण में न्यूनतम 5 क्रियाशील व्यापारी हों, जिनके नाम पर लायसेंस क्रमांक हो। साथ ही प्रांगण में न्यूनतम एक मण्डी निरीक्षक, चार सहायक उप निरीक्षक कार्यरत हो तथा प्रांगण में पारदर्शी घोष विक्रय, डिजिटल तौल एवं भुगतान की उचित व्यवस्था हो। कृषकों के भुगतान पर किसी भी प्रकार की कटौती जैसे तुलाई/हम्माली एवं अन्य कमीशन आदि नहीं की जा रही है। ऐसे विशेष प्रांगणों को उसकी संबंधित मूल मण्डी/उप मण्डी के अधिसूचित प्रांगण के अंतर्गत ही माना जाएगा। ऐसे विशेष प्रांगणों में होने वाली कृषि विपणन आवक, क्रय-विक्रय तथा मण्डी फीस से प्राप्त आय को बाहरी प्रांगण/साप्ताहिक हाट-बाजार के रूप में उल्लेख कर मूल मण्डी में दर्ज कर पोर्टल में गणना में लिया जाएगा।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में है भुगतान समिति

भावांतर राशि किसानों के खाते में जमा करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसमें कृषि, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति, लीड बैंक, जिला सूचना अधिकारी एवं मंडी सचिव को शामिल किया गया है। यह समिति प्राप्त राशि को बैंक अकाउन्ट में रखकर भावांतर योजना की राशि का किसान के खाते में सीधे डिजिटल भुगतान कर रही है। योजना में शामिल होकर लाभ लेने के लिए प्रदेश के 23 लाख किसानों ने अपना पंजीयन करवाया। अधिसूचित 257 मंडियों में अब तक 7 लाख किसानों ने अपनी कृषि उपज का विक्रय किया। इन किसानों को करीब 903 करोड़ की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जा चुका है।

दो लाख तक के भुगतान में आयकर नियम बाधक नहीं

प्रारंभ में किसानों को अपनी उपज विक्रय से नकद राशि का भुगतान प्राप्त न होना, योजना के क्रियान्वयन में बड़ी कठिनाई साबित हो रहा था। राज्य सरकार ने भावांतर भुगतान योजना की जानकारी देते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री से भुगतान में व्याप्त शंकाओं के समाधान का आग्रह किया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अनाज व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए स्पष्ट किया है कि आयकर नियमों के अंतर्गत अनाज व्यापारी किसान से उसकी उपज की खरीदी के विरुद्ध 2 लाख रुपये तक का भुगतान नगद कर सकते हैं। भुगतान की इस कार्यवाही में आयकर नियम बाधक नहीं होंगे।

किसानों को परिवहन व्यय और गोदाम भण्डारण अनुदान भी

भावांतर भुगतान योजना के लिए गठित उप समिति ने किसानों से प्रत्यक्ष सम्पर्क और योजना की संचालन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न आवश्यकताओं को देखते हुए इस अवधि में परिवहन व्यय, गोदाम भण्डारण अनुदान राशि और नवीन दरें जैसे निर्णय भी लिए। किसानों को अपनी कृषि उपज के भण्डारण के लिए 9 रूपये 90 पैसे प्रति क्विंटल, प्रतिमाह का अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों को खरीफ-2017 के लिये चिन्हित 8 जिन्सों को बेचने के लिये अगर खेत से 15 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर स्थित कृषि उपज मण्डी/उप मण्डी तक फसल ले जाना पड़ेगा तो उसे प्रति किलोमीटर के आधार पर परिवहन व्यय मिलेगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा इस आशय के विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। परिवहन दर का निर्धारण जिला कलेक्टर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा जिला स्तर की मण्डी के सचिव की समिति करती है। परिवहन व्यय की राशि का भुगतान मण्डी निधि से किया जाता है।।

मध्यप्रदेश में 'भावांतर' योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाखों किसान अपनी फसल का वाजिब मूल्य पाने के लिए निश्चिंत हैं। उन्हें अब यह भय नहीं है कि व्यापारी ओने-पोने दाम में उनकी फसल खरीदकर मेहनत का मोल प्राप्त नहीं होने देगा।

 

Dakhal News 6 January 2018

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