मतदान के दिन स्थानीय अवकाश
मतदान स्थानीय अवकाश

मध्यप्रदेश शासन ने 11 अगस्त को नगरीय निकायों में होने वाले मतदान के दिन संबंधित नगरीय निकायों में सामान्य अवकाश घोषित किया है। इन नगरीय निकायों में निगो‍शिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

जिन नगरीय निकायों में 11 अगस्त को मतदान होगा, उनमें खंडवा जिले की नगर परिषद् छनेरा, रतलाम जिले की नगर परिषद् सैलाना, बैतूल जिले की नगरपालिका परिषद् सारनी, नगर परिषद आठनेर और चिचोली, झाबुआ जिले की नगरपालिका परिषद झाबुआ, नगर परिषद् रानापुर, थांदला और पेटलावद, अलीराजपुर जिले का नगर परिषद् भांभरा और जोबट, नगर पालिका परिषद् अलीराजपुर, खरगोन जिले की नगर परिषद् भींकनगाँव, महेश्वर और मण्डलेश्वर, बुरहानपुर जिले की नगर पालिका परिषद् नेपानगर, छिन्दवाड़ा जिले की नगरपालिका परिषद् जुन्नारदेव, दमुआ, पाण्ढ़ुर्ना, सौंसर, नगर परिषद् मोहगाँव और हर्रई शामिल हैं।

सिवनी जिले की नगर परिषद् लखनादौन, मण्डला जिले की नगर परिषद निवास, बम्हनीबंजर, बिछिया, नगर पालिका परिषद् नैनपुर और नगर पालिका परिषद् मंडला शामिल हैं। डिण्डोरी जिले की नगर परिषद् डिण्डोरी, शहपुरा, बालाघाट जिले की नगर परिषद् बैहर, शहडोल जिले की नगर परिषद जयसिंह नगर, बुढ़ार और नगर पालिका परिषद् शहडोल, अनूपपुर जिले की नगर पालिका परिषद् कोतमा, नगर पालिका परिषद् बिजुरी और उमरिया जिले की नगर पालिका परिषद् पाली शामिल है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किये किये गये है।

 

Dakhal News 9 August 2017

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