फाइलों में छपने वाले अखबारों पर एक्शन
अखबारों पर एक्शन

269,556 समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त होंगे

सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने  स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार छोटे या मझौले अखबारों पर कार्रवाई नहीं कर रही है| केवल उन्हीं अखबारों पर कार्रवाई होगी जो केवल फाइलों में छपते हैं।

दिल्ली में अपने अन्य मंत्रालय से जुड़ी एक प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा, ‘‘एक भी चलने वाला अखबार प्रभावित नहीं हुआ है| जो पेपर में पेपर हैं उन्हीं के ऊपर कार्यवाही की गई है| जो केवल विज्ञापन के लिए डीएवीपी के लिए छापे जाते हैं।’’

उन्होंने कहा कि ऐसे अखबारों को अलग रखा गया है जो नियमित छप रहे हैं| चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि एक तंत्र विकसित किया गया है कि अंग्रेजी, हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं के लिए डीएवीपी के तहत क्या ज़रूरी है ।

उन्होंने कहा कि एक छवि बनाई जा रही है कि हम छोटे अखबारों पर कारवाई कर रहे हैं| अगर किसी को लगता है कि उनके अखबार के साथ गलत हुआ है तो वह उनसे या उनके अधिकारी से मिलकर पुन: जांच का आग्रह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रिंटिंग प्रेस में 65 अखबार छप रहे हैं, क्या यह संभव है? हमने राज्यों से भी सहायता मांगी है कि वह प्रिंटिंग प्रेस के बिजली के बिल चेक करें| उसी से पता चल जाएगा कितने अखबार छप रहे हैं।

पिछले काफी समय से मोदी सरकार ने समाचार पत्रों की धांधलियों को रोकने के लिए सख्ती की है। आरएनआई ने समाचार पत्रों के टाइटल की समीक्षा शुरू कर दिया है। समीक्षा में समाचार पत्रों की विसंगतियां सामने आने पर प्रथम चरण में आरएनआई ने प्रिवेंशन ऑफ प्रापर यूज एक्ट 1950 के तहत देश के 269,556 समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त कर दिए।

Dakhal News 18 June 2017

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