श्रमजीवी अधिनियम के दायरे आएगा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया
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केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए कदम उठाने शुरूकर दिए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी नीत एनडीए सरकार श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को भी इसके दायरे में लाया जा सके। उन्होंने कहा, 'हम श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के तहत डिजिटल मीडिया समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को लाने के लिए कदम उठा रहे हैं। अगर जरूरत पडी तो हम अधिनियम में संशोधन करेंगे।'

कोच्चि में दत्तात्रेय ने  प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी श्रमजीवी पत्रकार कानून के अंदर लाने की तैयारी कर रही है। दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि न्यूज पेपर्स में श्रम कानून और वेजबोर्ड के सिफारिशो को लागू किया जा सके।

उन्होंने कहा, 'मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि अगर किसी कर्मी को पर्याप्त मुआवजा और पारिश्रमिक नहीं मिल रही है तो उसपर ध्यान दिया जाए।'

मंत्री ने कहा कि वह न्यूज आर्गनाइजेशन में श्रम से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मीडिया संगठन, जर्नलिस्ट असोसिएशन और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे।

Dakhal News 23 April 2017

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